चार जून 2011 को बदमाशों ने दिया था घटना को अंजाम
जमशेदपुर : सिदगोड़ा शक्तिनगर पीसी रोड में चेन छिनतई का विरोध करने पर 14 वर्षीय विशाल राय की हत्या के मामले में शुक्रवार को एडीजे 5 की अदालत ने हरेराम सिंह को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 29 जून को फैसला सुनाया जायेगा. अपर लोक अभियोजक राजेश शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने हरेराम सिंह को दोषी करार दिया है.
इस मामले में नौ लोगों की गवाही हुई थी. मालूम हो कि चार जून 2011 को सिदगोड़ा शक्तिनगर निवासी मनोज राय अपनी पत्नी आशा राय के साथ सिलाई सेंटर से घर लौट रहे थे. इस क्रम में बाइक सवार दो बदमाशों ने आशा राय के गले से सिटी गोल्ड का चेन पीछे से छपट्टा मारकर निकाल लिया और भागने लगा. पत्नी के चिल्लाने पर मनोज राय बदमाश के पीछे दौड़े. इस दौरान कुछ दूर पर मनोज राय का 14 वर्षीय बेटा विशाल राय ने यह नजारा देखा तो वह बदमाश की बाइक को रोकने का प्रयास किया.
इसके बाद बदमाशों ने विशाल राय को तीन गोली मारी और फरार हो गया. मनोज राय घायल अवस्था में बेटा विशाल राय को टीएमएच ले गये. जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. इस संबंध में मनोज राय ने सिदगोड़ा थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने जांच के क्रम में इस मामले में हरेराम सिंह को गिरफ्तार किया था. पुलिस के अनुसार हरेराम सिंह शातिर बदमाश है. उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.