बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि अब तक तय नहीं, परेशानी बढ़ी

Updated at : 22 May 2019 5:58 AM (IST)
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बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि अब तक तय नहीं, परेशानी बढ़ी

आवेदन करने वाले उम्मीदवार मोबाइल नंबर 9264473891, 9264473893 पर कर सकते हैं संपर्क जमशेदपुर : राज्य के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2019-21 में बीएड प्रवेश के लिए आयोजित होने जा रही संयुक्त प्रवेश परीक्षा के खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट में दायर की गयी याचिका पर गर्मियों की छुट्टी के बाद सुनवाई होगी. याचिकाकर्ताओं […]

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आवेदन करने वाले उम्मीदवार मोबाइल नंबर 9264473891, 9264473893 पर कर सकते हैं संपर्क

जमशेदपुर : राज्य के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2019-21 में बीएड प्रवेश के लिए आयोजित होने जा रही संयुक्त प्रवेश परीक्षा के खिलाफ झारखंड हाइकोर्ट में दायर की गयी याचिका पर गर्मियों की छुट्टी के बाद सुनवाई होगी. याचिकाकर्ताओं में शामिल कोल्हान विवि से संबद्ध श्रीनाथ बीएड कॉलेज प्रबंधन के वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार ने कहा कि इस मामले को कोर्ट ने ग्रीष्मकालीन अवकाश तक के लिए टाल दिया गया है.

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस व न्यायमूर्ति रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में चल रही है. इस बीच झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर अब तक बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गयी है. इस संबंध में पूछे जाने पर पर्षद की ओर से मंगलवार को बताया गया कि परीक्षा तिथि के बारे में कोई सूचना नहीं दी जा सकती है. परीक्षा तिथि घोषित नहीं होने से उम्मीदवार परेशान हैं. परीक्षाएं मई के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित थीं. अब तक इसकी तिथि तय नहीं हो सकी है.

आवेदन करने वाले उम्मीदवार कार्यालय अवधि के समय मोबाइल नंबर 9264473891, 9264473893 पर संपर्क कर सकते हैं. प्राइवेट बीएड कॉलेजों की ओर से हाइकोर्ट में दायर याचिका में झारखंड सरकार की ओर से बीएड दाखिले के लिए से आवेदन जारी करने की प्रक्रिया का विरोध किया गया है.

करीब 40 से अधिक बीएड कॉलेजों की ओर से इस मामले में अपील दायर की गयी है. दायर याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से बीएड दाखिले के लिए जारी अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से मां वैष्णव देवी मामले में जारी किये गये फैसले के उलट है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कहा गया है कि पांच मार्च 2019 को जेसीइसीइबी की ओर से जारी अधिसूचना में दी गयी समय सारणी पूर्व के निर्देश से पूरी तरह अलग है.

मां वैष्णव देवी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि इसके विपरीत जारी अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है. इसके अलावा अध्यादेश में बची हुई सीट के लिए प्रवेश प्रक्रिया व अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त कॉलेजों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है. इसके अलावा राज्य में आरक्षण के लिए लागू प्रणाली का अनुपालन नहीं किया गया है. बताया जा रहा है कि संबंधित मामले में अलग-अलग याचिकाएं लगायी गयी हैं.

राज्य में करीब 130 से अधिक बीएड कॉलेज में नये सत्र में दाखिला होना है. कोल्हान विवि से वर्ष 2019 में स्नातक परीक्षा पास करने वाले छात्र-छात्राएं शैक्षणिक सत्र 2019-21 में बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन नहीं ले पा रहे. विवि में बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुल 1750 सीट है.

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