जमशेदपुर : मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ पाने के लिए अब आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी. एसइसीसी डाटा 2011 अौर अंत्योदय राशनकार्डधारी परिवार को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा. पूर्व में 72 हजार तक वार्षिक आय वाले परिवार को योजना का लाभ प्रदान किया जाता था. महिला, बाल, विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव डॉ अमिताभ कौशल ने संकल्प जारी कर संशोधित मार्ग-दर्शन जारी किया है.
जारी संकल्प के अनुसार महिला आर्थिक सशक्तिकरण, बाल विवाह प्रथा के अंत के उद्देश्य से शुरू की गयी योजना के तहत एसइसीसी 2011 (ग्रामीण) के अनुसार राज्य में योग्य लाभुक परिवारों की संख्या 27,46,106 तथा राज्य के सभी अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों की संख्या 9,11,217 है. कन्याअों को उनके विवाह के अवसर पर तीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता कन्या के बचत खाते में एपीबीएस/ एनइएफटी/आरटीजीएस/पीएफएमएस के माध्यम से प्रदान की जायेगी.
योजना का लाभ लेने के लिए कन्या या उसके माता-पिता का नाम एसइसीसी डाटा 2011 (ग्रामीण) की सूची में उपलब्ध हो या परिवार अंत्योदय राशन कार्ड धारी हो. लाभ लेने के लिए विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, कन्या का आधार कार्ड, पुनर्विवाह का मामला नहीं हो, लेकिन विधवा विवाह के लिए अनुमान्य होगा तथा विवाह के एक वर्ष के अंदर आवेदन देना होगा.
दुपहिया/तीन पहिया/चार पहिया वाहन रखने वाले तथा मछली पकड़ने के नाव धारक परिवार, मशीन चलित तीन/चार पहिया वाले कृषि उपकरण धारक परिवार, 50 हजार या उससे अधिक मानक सीमा के किसान क्रेडिट कार्ड धारक परिवार, सरकारी सेवक वाले परिवार के सदस्य समेत अन्य मानक के अनुसार परिवार के सदस्य को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.