दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष जेल व 50 हजार रुपये जुर्माना की हुई सजा
Updated at : 16 Jan 2019 5:31 AM (IST)
विज्ञापन

जमशेदपुर : बोड़ाम के मुकरूडीह स्थित सोनामुड़ी गांव की रहने वाली एक महिला के साथ जंगल में दुष्कर्म करने के मामले में जिला जज-10 की कोर्ट ने मंगलवार को बिरेन मुर्मू को 20 वर्ष की जेल और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी. जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधी और […]
विज्ञापन
जमशेदपुर : बोड़ाम के मुकरूडीह स्थित सोनामुड़ी गांव की रहने वाली एक महिला के साथ जंगल में दुष्कर्म करने के मामले में जिला जज-10 की कोर्ट ने मंगलवार को बिरेन मुर्मू को 20 वर्ष की जेल और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी. जुर्माने की रकम नहीं देने पर सजा की अवधी और एक साल के लिए बढ़ जायेगी.
बिरेन मुर्मू तेलीडीह का रहने वाला है. घटना 16 अप्रैल 2017 को सोनामुड़ी जंगल हुई थी. घटना के संबंध में दर्ज केस के अनुसार महिला शाम पांच बजे राशन दुकान से कुछ सामान लेने के बाद वापस लौट रही थी.
इस दौरान जब वह चाकीडीह पहुंची, तो वह थक कर पेड़ कि नीचे बैठ गयी. थोड़ी देर बाद उसी पेड़ के पास दो साइकिल सवार आये आैर मदद करने की बात कही, जब महिला ने साइकिल पर बैठने से इंकार कर दिया, तो दोनों ने महिला को घर छोड़ने की बात कह कर उसके सामान को जबरन साइकिल पर रख लिया और उसे भी बैठा लिया. इसके बाद दोनों महिला को सोनामुड़ी जंगल के अंदर ले गये और मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
इस दौरान महिला बेहोश हो गयी, तो उसे मौके पर ही छोड़कर फरार हो गये, जब महिला को होश आया, ताे उसके परिचित तपन महतो मिला. जिसे उसने पूरी घटना बतायी और घर जाने की बात कही. तपन ने उसे घर छोड़ दिया. इसके बाद बोड़ाम थाना में केस दर्ज कराया गया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




