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दुष्कर्म करने का आरोपी दोषी करार, सजा 10 को

Updated at : 05 Oct 2018 5:34 AM (IST)
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दुष्कर्म करने का आरोपी दोषी करार, सजा 10 को

जमशेदपुर : सोनारी रामनगर की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जिला जज-वन की अदालत ने गुरुवार काे सोनारी मनबोध बस्ती के राजकुमार चौहान उर्फ सुनील को दोषी करार दिया है. इस मामले में सात लोगों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. घटना 16 जुलाई 2013 की है. जानकारी के अनुसार नाबालिग […]

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जमशेदपुर : सोनारी रामनगर की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जिला जज-वन की अदालत ने गुरुवार काे सोनारी मनबोध बस्ती के राजकुमार चौहान उर्फ सुनील को दोषी करार दिया है. इस मामले में सात लोगों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी. घटना 16 जुलाई 2013 की है. जानकारी के अनुसार नाबालिग वीमेंस कॉलेज की छात्रा थी.
30 जुलाई 2012 को आरोपी ने फोन करके उसे निर्मल महतो सामुदायिक विकास मैदान के पास मिलने के लिए बुलाया था, जब लड़की वहां पहुंची, तो वह उसे बाइक पर बैठा लिया और घुमाने के बहाने लेकर जाने लगा. इसी दौरान उसने मैदान के किनारे नाबालिग से दुष्कर्म किया. जब लड़की ने घटना का विरोध किया, तो उसने कहा कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है.
वह उससे शादी करेगा. इसके बाद फिर 16 जुलाई को आरोपी ने नाबालिग को फोन कर बुलाया और घुमाने के बहाने दुष्कर्म किया. दुष्कर्म के बाद जब नाबालिग ने शादी करने की बात कही और दबाव बनाया, तो वह उसके साथ मारपीट किया. इसके बाद दवाई के नाम पर जहरीला पदार्थ लाकर पिला दिया. इसके बाद नाबालिग बेहोश हो गयी और फिर बेहोशी की हालत में नाबालिग को आरोपी घर के पास छोड़कर फरार हो गया. जानकारी मिलने के बाद लड़की के परिवार के लोगों ने उसे इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया था.
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