सशर्त एनओसी में जमीन पर अधिकार रेलवे का ही होगा
Updated at : 06 Jul 2018 5:34 AM (IST)
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जमशेदपुर : चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीइएन की ओर से उपायुक्त को भेजे गये पत्र में बागबेड़ा में रेलवे जमीन पर 23 किमी तक जलापूर्ति योजना का पाइप बिछाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनअोसी) देने की बात कही गयी है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि एनअोसी अवैध रूप से रेलवे की जमीन पर […]
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जमशेदपुर : चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीइएन की ओर से उपायुक्त को भेजे गये पत्र में बागबेड़ा में रेलवे जमीन पर 23 किमी तक जलापूर्ति योजना का पाइप बिछाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनअोसी) देने की बात कही गयी है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि एनअोसी अवैध रूप से रेलवे की जमीन पर बसे लोगों को मालिकाना अधिकार नहीं देता है अौर पाइपलाइन बिछाने के बाद भी जमीन पर अधिकार रेलवे का ही रहेगा.
इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा. कार्य में जो भुगतान होगा इसकी जानकारी रेलवे को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जमशेदपुर कार्यपालक अभियंता देंगे. पेयजल विभाग के कार्यपालक अभियंता को अंडरटेकिंग देना होगा कि रेलवे की सभी नियम एवं शर्तों का पालन किया जायेगा.
इन बस्तियों में बिछेगी पाइपलाइन
बागबेड़ा गाढ़ाबासा, श्याम नगर, आनंद नगर, बजरंग टेकरी, डीबी रोड, बाबाकुटी, नया बस्ती, गांधीनगर, रामनगर, पोस्तुनगर, कीताडीह ग्वालापट्टी, कीताडीह गाड़ीवान पट्टी, संजयनगर.
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