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पीएफ ट्रांसफर करवाना व पैसा निकालना अब आसान, जानें कैसे

Updated at : 09 Oct 2017 10:11 AM (IST)
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पीएफ ट्रांसफर करवाना व पैसा निकालना अब आसान, जानें कैसे

जमशेदपुर: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की प्रक्रिया अब पहले जैसी थकाऊ नहीं है. इसलिए पीएफ ट्रांसफर करवाने और पीएफ का पैसा निकालने में अब ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन लोगों को जो पहले का कड़वा अनुभव है उसे भूल नहीं पाये हैं. पीएफ से अपना पैसा निकालने के लिए लोगों को महीनों कभी-कभी तो […]

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जमशेदपुर: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की प्रक्रिया अब पहले जैसी थकाऊ नहीं है. इसलिए पीएफ ट्रांसफर करवाने और पीएफ का पैसा निकालने में अब ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन लोगों को जो पहले का कड़वा अनुभव है उसे भूल नहीं पाये हैं. पीएफ से अपना पैसा निकालने के लिए लोगों को महीनों कभी-कभी तो सालों लग जाता था.

अब सरकार ने इसे सरल व कम समय में पीएफ से जुड़े मसले को हल करने के लिए कार्य प्रणाली में कई बदलाव किये हैं, जिसके कारण पीएफ ट्रांसफर करवाने या पैसा निकालने वाले को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. अगर कुछ बातों को ध्यान रखना होगा. इसी समस्या से जुड़े तथ्यों को बताया जा रहा है. इसे अपना कर आप अपनी परेशानी को कम कर काम को सरल तरीके से काम को पूरा सकते हैं.

पीएफ निकालने संबंधी सवाल : पीएफ अकाउंट को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में रहते हैं. जैसे नौकरी छोड़ने के बाद क्या पुरानी कंपनी आपको खुद फोन करके पीएफ निकालने या ट्रांसफर करने का ऑफर देगी या फिर इसके लिए आपको खुद चक्कर लगाना पड़ेगा. इसके अलावा अगर आपने तीन साल से अधिक समय तक अपनी पिछली कंपनी से पीएफ का पैसा नहीं निकाला है, तो इसकी रकम निकालने के लिए क्या उपाय किया जायेगा. राशि निकालने पर आपके द्वारा पिछले संस्थान में की गयी सेवा अवधि नहीं जुड़ पायेगी. आप पेंशन लाभ से वंचित हो सकते हैं. राशि निकालने और नयी कंपनी में योगदान के बीच के अंतराल में सेवा में अवरोध होगा, जिसकी वजह से भी पेंशन राशि में कटौती होगी. भविष्य निधि राशि निकालने पर उस पर मिलने वाले ब्याज का भी नुकसान होगा. सबसे अच्छा होगा होगा कि पेंशन राशि की निकासी न करके भविष्य निधि राशि का स्थानांतरण करवा लें या स्कीम प्रमाण पत्र जारी करवा लें.

पीएफ ट्रांसफर के लिए पुनरीक्षित प्रक्रियाएं
भविष्य निधि संगठन ने अपने सदस्यों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पीएफ ट्रांसफर के लिए पुनरीक्षित प्रक्रियाएं शुरू की है जिसके लिए सदस्य का यूएएन संख्या होना अनिवार्य है और उसके नियोक्ता के द्वारा निम्न डाटा की सही-सही प्रविष्टि की गयी हों. अगर पूर्व में सदस्य को कोई यूएएन संख्या आवंटित की गयी हो. उपरोक्त विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने की दशा में नियोक्ता द्वारा उपरोक्त डाटा को सुधार कर उपलब्ध कराना होगा. यदि सदस्य का पिछला यूएएन आधार डाटा से लिंक और सत्यापित हो और सदस्य ने फॉर्म-11 के माध्यम से ट्रांसफर की इच्छा जतायी हो तो ऐसे में सिस्टम द्वारा ऑटो-ट्रांसफर की सुविधा प्रदान की जाती है.
नौकरी छोड़ने के बाद निकाल सकते हैं पैसा
क्या नौकरी छोड़ते ही पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं. नौकरी छोड़ने के बाद आपको दो माह का समय देना पड़ता है. इन दो माह में आपके पीएफ खाते में कोई भी राशि जमा नहीं होती है. इसके बाद आप प्रपत्र/फॉर्म-19 एवं 10 सी भविष्य निधि कार्यालय में जमा करें. उसके बाद आपकी भविष्य निधि की राशि निकाल जायेगी. नौकरी छोड़ने के बाद आपको कम से कम दो माह तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप भविष्य निधि की राशि निकालने की प्रक्रिया कर सकते हैं.
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