हजारीबाग. सभी छोटे-बड़े यात्री वाहनों में टैक्स, परमिट, फिटनेस, प्रदूषण एवं समय सारणी कागजात की नियमित रूप से जांच होगी. यह जानकारी बुधवार को जिला परिवहन पदाधिकारी बैद्यनाथ कामती ने दी. उन्होंने बताया कि यात्री वाहनों में कंडक्टर के पास कंडक्टरी लाइसेंस और ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य किया गया है. क्षमता से अधिक यात्री और भारी सामान ढोने पर रोक लगेगी. जहां-तहां भारी वाहनों को खड़ा करने पर दोषी वाहन मालिकों के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई होगी. सभी से जुर्माना राशि की वसूली होगी. डीटीओ ने बताया कि इसके लिए छापेमारी दल का गठन किया गया है. वहीं, आम लोगों की शिकायत पर उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव बिजय कुमार ने भी आवश्यक कार्रवाई करने को लेकर दिशा-निर्देश दिये हैं.
.सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का लाभ उठायें : सुनील
केरेडारी. सड़क सुरक्षा अभियान 2025 के तहत केरेडारी प्रखंड सभागार में बुधवार को बैठक आयोजित हुई. बैठक में जिला ग्रामीण विकास समिति रांची सह जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा हिट एंड रन के कमेटी मेंबर सुनील कुमार ने कहा कि जीवन में सड़क सुरक्षा का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि जीवन अनमोल है, इसलिए सभी को अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करनी चाहिए. उन्होंने सड़क सुरक्षा मानकों की विशेष जानकारी देते हुए पंचायत स्तरीय शिविर के आयोजन की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि केरेडारी प्रखंड के सभी पंचायतों में 19 मई से 22 मई तक सड़क सुरक्षा शिविर लगाया जायेगा. शिविर में सड़क सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां दी जायेंगी, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन भी कराया जायेगा. उन्होंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा. मौके पर बीडीओ विवेक कुमार, चिकित्सा प्रभारी डॉ नफिश अंजुम, उप प्रमुख अमेरिका महतो, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सुमन कुमार, प्रधान लिपिक उमेश कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित थे.
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