मात्र पांच लोगों ने स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर किया

Published at :30 Jan 2016 5:50 AM (IST)
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मात्र पांच लोगों ने स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर किया

22 हजार अयोग्य लोगों को राशन कार्ड का वितरण किया गया है हजारीबाग : जिले के मात्र पांच लोगों ने स्वेच्छा से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के राशन कार्ड का समर्पण किया है. राशन कार्ड समर्पण करनेवालों में कटकमदाग प्रखंड के विवेकानंद, नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 के सुभाष मार्ग निवासी रमेश कुमार सिंह, […]

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22 हजार अयोग्य लोगों को राशन कार्ड का वितरण किया गया है

हजारीबाग : जिले के मात्र पांच लोगों ने स्वेच्छा से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के राशन कार्ड का समर्पण किया है. राशन कार्ड समर्पण करनेवालों में कटकमदाग प्रखंड के विवेकानंद, नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 के सुभाष मार्ग निवासी रमेश कुमार सिंह, वार्ड आठ की कुम्हारटोली निवासी संगीता रानी, चुरचू प्रखंड की चरही निवासी दुलारी देवी पति स्व पूरन सिंह, इचाक प्रखंड के प्रखंड सहकारिता प्रबंधक सह सहायक गोदाम प्रबंधक शंभु राम रविदास का नाम शामिल है.

ज्ञात हो कि 20 दिसंबर 2015 को डीसी ने आम सूचना निकाली थी कि वैसे लाभुक जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं और उनका राशन कार्ड मुद्रण होकर मिल गया है वे अपना राशन कार्ड जिला आपूर्ति पदाधिकारी या प्रखंड कार्यालय में जमा कर सकते हैं. लेकिन मात्र पांच लोगों ने ही अपना राशन कार्ड समर्पण किया. जानकारी के अनुसार 22 हजार अयोग्य लोगों को राशन कार्ड का वितरण किया गया है.

अयोग्य लाभुकों को चिह्नित करने के लिए टीम गठित

उपायुक्त ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में अयोग्य लाभुकों को चिह्नित करने के लिए प्रखंड स्तरीय टीम गठित की गयी है.

जिसमें बीडीओ अध्यक्ष होंगे. एमओ सचिव, पंचायत स्तर के पर्यवेक्षक की अध्यक्षता में पंचायत सेवक, राजस्व कर्मी, जनसेवक, रोजगार सेवक को सदस्य मनोनीत किया गया है. समिति घूम-घूम कर अयोग्य राशन कार्ड लाभुकों को चिह्नित करेगी. 15 जनवरी 2016 तक समिति द्वारा चिह्नित लाभुकों की सूची डीसी ने मांगी थी. लेकिन इसे उपलब्ध नहीं कराया गया.

इनके कार्ड रद्द होंगे

जिस कार्डधारी का मकान पक्का होगा. घर के मालिक के नाम पर दोपहिया व चार पहिया वाहन, घर के किसी सदस्य के पास सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में नौकरी, इनकम टैक्स रिटर्न भरनेवाले सदस्यों का खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड रद्द किया जाना है.

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