गोलीबारी मामले में 17 लोगों पर केस दर्ज करें
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :06 Jan 2016 7:59 AM (IST)
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अदालत का निर्देश हजारीबाग : बड़कागांव प्रखंड के ढेंगा गांव में 14 अगस्त को किसान महारैली में पुलिस लाठीचार्ज व गोलीबारी मामले में कोर्ट ने फिर संज्ञान लिया है. 17 लाेगाें पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. 23 नवंबर 2015 को मंटू सोनी द्वारा हजारीबाग जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में […]
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अदालत का निर्देश
हजारीबाग : बड़कागांव प्रखंड के ढेंगा गांव में 14 अगस्त को किसान महारैली में पुलिस लाठीचार्ज व गोलीबारी मामले में कोर्ट ने फिर संज्ञान लिया है. 17 लाेगाें पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. 23 नवंबर 2015 को मंटू सोनी द्वारा हजारीबाग जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था. 37 लोगों पर मामला दर्ज करने की मांग की गयी थी.
कई लोग घटना को लेकर कोर्ट में बयान दर्ज कराया था. अदालत ने 21 दिसंबर काे ही निर्देश दिया कि ढेंगा गांव गोलीबारी मामले में एनटीपीसी के महाप्रबंधक रवींद्र सिंह राठी, एसके तिवारी, एसडीओ अनुज प्रसाद, डीएसपी दिनेश गुप्ता, सीओ प्यारे लाल, बीडीओ अशोक चोपड़ा, थाना प्रभारी रामदयाल मुंडा, दारोगा विजय केरकेट्टा, पंकज भूषण समेत 17 लोगों पर मामला दर्ज किया जाये. इन सभी लोगों पर बड़कागांव थाना में मामला दर्ज होगा.
क्या है मामला : बड़कागांव में 14 अगस्त 2015 को किसान महारैली विधायक निर्मला देवी के नेतृत्व में निकाला गया था. इसमें पुलिस द्वारा गोलीबारी हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे.
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