दहेजा हत्या मामले में पति,ससुर व सास को सजा

Published at :23 Dec 2015 7:08 AM (IST)
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दहेजा हत्या मामले में पति,ससुर व सास को सजा

हजारीबाग : दहेज में मोटरसाइकिल और नगद 50 हजार रुपये नहीं मिलने पर पत्नी की हत्या मामले में पति समेत तीन लोग को सजा सुनायी गयी. मामला सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश एके तिवारी की अदालत में सुनवायी के बाद निर्णय सुनाया गया. सजा पाने वालों में पति उमेश कुमार,पिता रामजी पंडित और मां […]

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हजारीबाग : दहेज में मोटरसाइकिल और नगद 50 हजार रुपये नहीं मिलने पर पत्नी की हत्या मामले में पति समेत तीन लोग को सजा सुनायी गयी. मामला सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश एके तिवारी की अदालत में सुनवायी के बाद निर्णय सुनाया गया. सजा पाने वालों में पति उमेश कुमार,पिता रामजी पंडित और मां रूकमणि देवी शामिल हैं. सजा के रूप में तीनों आरोपियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी है.
क्या है मामला : स्वांग गोमिया निवासी मुन्ना प्रजापति ने अपनी पुत्री ममता देवी की देहज को लेकर हत्या का मामला चरही थाना में दर्ज कराया था. जिसमें उसने कहा कि उनकी बेटी ममता का विवाह 2010 में उमेश कुमार के साथ रामगढ़ के टूटी झरना मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से किया था.
कुछ दिन के बाद से ही बेटी को ससुराल में एक मोटरसाइकिल और 50 हजार नगदी के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. 23 सितंबर 2012 को इसकी हत्या ससुराल में कर दी गयी थी. इस मामले में सुनवायी के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की है.
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