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विभावि ़ नि:शक्तों की नियुक्ति व नामांकन का ब्योरा मांगा

विभावि ़ नि:शक्तों की नियुक्ति व नामांकन का ब्योरा मांगा हजारीबाग. राज्य नि:शक्तता आयुक्त ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालयों से नि:शक्त के नियुक्ति एवं नामांकन से संबंधित ब्योरा मांगा है. यह ब्योरा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मुख्य आयुक्त नि:शक्त जन कार्यालय भारत सरकार द्वारा मांगा गया है. इसमें नि:शक्त व्यक्ति […]

विभावि ़ नि:शक्तों की नियुक्ति व नामांकन का ब्योरा मांगा हजारीबाग. राज्य नि:शक्तता आयुक्त ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालयों से नि:शक्त के नियुक्ति एवं नामांकन से संबंधित ब्योरा मांगा है. यह ब्योरा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मुख्य आयुक्त नि:शक्त जन कार्यालय भारत सरकार द्वारा मांगा गया है. इसमें नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रावधान का पालन हुआ है या नहीं. इसकी पूरी जानकारी मांगी गयी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश में नि:शक्त व्यक्ति को समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी का उल्लेख किया गया है. इसमें 11 सेक्शन शामिल है. जिसमें प्रत्येक सेक्शन पर राज्य आयुक्त ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय से आंकड़ा मांगा है. सेक्शन 37 के तहत विश्वविद्यालय के स्थापना शाखा में नि:शक्तों की बहाली का रिकॉर्ड मांगा गया है. इसमें नि:शक्तों के लिए चार ग्रुप में स्वीकृत पद की जानकारी मांगी गयी है. इसके लिए नियुक्ति अधिसूचना एवं भरे गये पत्र की जानकारी मांगी गयी है. 1996 से अब तक नि:शक्तों के लिए कितनी नियुक्ति अधिसूचना निकाली गयी है. इसमें कितने नि:शक्त की बहाली हुई है. कितना बैकलॉग है. बैकलॉग को निपटाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है. इसकी जानकारी सेक्शन 37 के तहत मांगा गया है. सेक्शन 39 के तहत सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में विकलांगों के तीन प्रतिशत आरक्षण का ब्योरा मांगा गया है. इसमें विनोबा भावे विश्वविद्यालय को प्रत्येक शैक्षणिक कलेंडर में नि:शक्त के लिए निर्धारित की गयी सीट, इस पर लिया गया नामांकन का ब्योरा देना है. यह ब्योरा स्नातक, पीजी, डिप्लोमा स्तर के लिए देना है.

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