ePaper

हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

Updated at : 05 Oct 2019 1:24 AM (IST)
विज्ञापन
हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

हजारीबाग : अपहरण के बाद हत्या के एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा शुक्रवार को सुनायी गयी. सिविल कोर्ट के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश केके झा ने केरेडारी थाना कांड संख्या 52-14 के अभियुक्त मो अख्तर उर्फ कारू मियां को सजा सुनायी है. निर्णय के मुताबिक अभियुक्त को 302, 364 दोनों धाराओं में आजीवन […]

विज्ञापन

हजारीबाग : अपहरण के बाद हत्या के एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा शुक्रवार को सुनायी गयी. सिविल कोर्ट के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश केके झा ने केरेडारी थाना कांड संख्या 52-14 के अभियुक्त मो अख्तर उर्फ कारू मियां को सजा सुनायी है. निर्णय के मुताबिक अभियुक्त को 302, 364 दोनों धाराओं में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गयी है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान रखा गया है.

केरेडारी बालेदेवरी निवासी गजेंद्र दुबे का अपहरण 12 अगस्त 2014 को बड़कागांव बस स्टैंड से हुआ था. इसकी प्राथमिकी में अपह्रित की मां मंजू देवी के बयान पर दर्ज की गयी थी. अपहरण के सात दिनों के बाद 19 अगस्त 2014 को गजेंद्र दुबे का शव ग्राम कोदवे कच्ची सड़क स्थित अभियुक्त मो अख्तर उर्फ कारू मियां के घर के बगल से पुलिस ने बरामद किया था.

इस घटना में छह लोगों को आरोपी बनाया गया था. न्यायालय ने 17 गवाह और पांच प्रदर्श के बाद मो अख्तर को दोषी पाकर सजा मुकर्र की. अन्य पांच आरोपियों को निर्दोष पाकर रिहा किया गया. रिहा होनेवालों में मो शहादत मियां, मो मकबूल, आमना खातून, भरत कुमार और अजय कुमार शामिल हैं. एपीपी अजय कुमार मंडल ने अभियोजन का पक्ष रखा.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola