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छेड़छाड़ के दोषी को 10 वर्ष की सजा, जुर्माना

Updated at : 15 May 2019 1:36 AM (IST)
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छेड़छाड़ के दोषी को 10 वर्ष की सजा, जुर्माना

हजारीबाग : दस साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोषी खुर्शीद आलम को 10 वर्ष की कैद और पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा मुकर्रर की गयी है. यह फैसला मंगलवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने सुनाया. मामला 28 दिसंबर 2015 को चिश्तिया मुहल्ला का है. नाबालिग सुबह 7.30 बजे […]

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हजारीबाग : दस साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोषी खुर्शीद आलम को 10 वर्ष की कैद और पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा मुकर्रर की गयी है. यह फैसला मंगलवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने सुनाया. मामला 28 दिसंबर 2015 को चिश्तिया मुहल्ला का है. नाबालिग सुबह 7.30 बजे पानी लेने आरोपी के घर गयी थी. उसी समय उसने उसके साथ छेड़छाड़ की थी. मामले में नौ लोगों की गवाही कोर्ट में दर्ज की गयी.अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और गवाहों के बयान के आधार पर यह निर्णय सुनाया है.

सर्पदंश से मौत: हजारीबाग. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दोना रेशाम के मजदूर रामेश्वर महतो की मौत सर्पदंश से हो गयी. मंगलवार को सर्पदंश के बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मौत हो गयी. मृतक के परिजनों ने बताया कि ईंट भट्ठा से कार्य कर वह 1.30 बजे दोपहर को घर लौटा. खाना खाने के बाद बेड पर सो गया. इसी दौरान उसे सांप ने डंस लिया.
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