मतदान के लिए कोई एक पहचान पत्र जरूरी : डीसी

Updated at : 24 Mar 2019 12:53 AM (IST)
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मतदान के लिए कोई एक पहचान पत्र जरूरी : डीसी

हजारीबाग : लोकसभा निर्वाचन-2019 के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र शनिवार को जारी किया गया. मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र मतदाताओं को दिखाना होगा. जो अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाते हैं, उन्हें कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा. जिला […]

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हजारीबाग : लोकसभा निर्वाचन-2019 के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र शनिवार को जारी किया गया. मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र मतदाताओं को दिखाना होगा. जो अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाते हैं, उन्हें कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन मतदाता पहचान पत्र नहीं है या मतदाता पहचान पत्र है, लेकिन फोटो नहीं मिलता है, तो वैसे मतदाता भी वोट कर सकते हैं.

पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राज्य, केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर का पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी किये सरकारी पहचान पत्र में से किसी एक को दिखाने पर वह वोट कर पायेंगे.

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