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बीमा कंपनी को 6.39 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश

बीमा कंपनी को 6.39 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश

गुमला. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्वास्थ्य बीमा कंपनी आदित्य बिरला स्वास्थ्य इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टेन फ्लोर आर टेक पार्क निरलोन कंपाउंड नेक्स्ट टू हब मॉल ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे गोरेगांव ईस्ट मुंबई के विरुद्ध आदेश पारित करते हुए शिकायतकर्ता रमेश ठाकुर की पत्नी निधि कुमारी को छह लाख, 29 हजार, 167 रुपये 60 दिनों के अंदर भुगतान करने का आदेश पारित किया है. आयोग ने शिकायतकर्ता को मानसिक उत्पीड़न व मुकदमे में खर्च के लिए कंपनी पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है. जानकारी के अनुसार डीएसपी रोड जवाहर नगर में रहने वाले रमेश ठाकुर ने अपना स्वास्थ्य बीमा आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से 22 जनवरी 2020 को 20 लाख रुपये का कराया था. इसके बाद शिकायतकर्ता रमेश ठाकुर के मुंह में जख्म होने व बाद में कैंसर का पता चलने के कारण वह कई कैंसर अस्पतालों में अपना जांच व इलाज कराया. इसमें शिकायतकर्ता को 44331 खर्च हुए. जब शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी से अपने इलाज में हुए खर्च का दावा किया, तो आदित्य बिड़ला बीमा कंपनी ने उक्त हुए खर्च को देने में आनाकानी की. इस कारण रमेश ठाकुर द्वारा यह मामला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में लाया गया. कुछ दिनों के बाद शिकायतकर्ता रमेश ठाकुर की मौत हो गयी. इस कारण इस मुकदमे को आगे बढ़ाने में उसकी पत्नी निधि कुमारी ने पहल शुरू की. जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मुकदमे की पहल के लिए हीरा ओहदार को प्रतिनियुक्त किया गया. मामले की सुनवाई करने के बाद उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ओमप्रकाश पांडेय, सदस्य सरला गंझू व सैयद अली हसन फातम ने सेवा में लापरवाही का दोषी मानते हुए आदित्य बिरला स्वास्थ्य बीमा कंपनी को छह लाख, 39 हजार, 167 रुपये शिकायतकर्ता की पत्नी निधि कुमारी को भुगतान करने का आदेश पारित किया है. आयोग ने अपने आदेश में कहा है यदि 60 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता को उक्त राशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो आगे उसे अतिरिक्त छह प्रतिशत का ब्याज भी अदा करना होगा.

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