गुमला में दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा, 20 हजार जुर्माना

Updated at : 18 Mar 2026 10:01 PM (IST)
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गुमला में दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा, 20 हजार जुर्माना

गुमला में दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा, 20 हजार जुर्माना

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गुमला. भरनो प्रखंड में नाबालिग छात्रा से हुए दुष्कर्म के मामले में बुधवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-4 सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) संजीव भाटिया की अदालत ने आरोपी को सजा सुनायी. आरोपी रांची जिले के बेड़ो थाना स्थित खिरदा गांव के गोयंदा उरांव (26) को दोषी पाया गया. कोर्ट ने आरोपी पर आइपीसी की धारा 376 (डीए) के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. मामला 19 फरवरी 2021 का है. घटना गुमला जिले के भरनो थाना के जुरा करंजटोली गांव में घटी थी. यहां 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था. दर्ज केस के अनुसार लड़की 10वीं कक्षा की छात्रा है, जो 18 फरवरी 2021 की शाम में ट्यूशन पढ़ने के बाद डाड़हा मोड़ से पैदल अपने घर जा रही थी. नहर के बाद पतरा के पास समय करीब छह बजे शाम को गांव के ही अभिजीत उरांव तथा गोयंदा उरांव उसे पकड़ इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया. जब वह रोने लगी, तो दोनों आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की. साथ ही धमकी दी कि आठ-10 लड़कों और बुला लेंगे और उसकी जान ले लेंगे. डर से वह चुप हो गयी और अपने घर चली गयी. घर पहुंच कर अपनी बड़ी बहन को घटना के बारे में बताया. फिर उसकी दीदी ने घर के अन्य परिजनों को यह बात बतायी उसके बाद 19 फरवरी 2021 को भरनो थाना में जाकर प्राथमिकी दर्ज करायी. इसके आधार पर गोयंदा उरांव को सजा सुनायी गयी है.

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