चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को 10 साल की सजा

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गुमला कोर्ट | Prabhat Khabar Network

गुमला की अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी अमित कुजूर को 10 साल की सश्रम कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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गुमला: नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने सोमवार को दोषी अमित कुजूर (26) को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी जारी प्रखंड के सिकरी गांव का रहने वाला है।

मामला 16 अगस्त 2020 की रात का है। अभियोजन के अनुसार, घटना की रात अमित कुजूर एक घर में घुस गया था। घर में सो रही चार वर्षीय बच्ची को वह उठाकर झाड़ी के पास ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। इसी दौरान बच्ची की मां मौके पर पहुंच गई। मां को आता देख आरोपी बच्ची को वहीं छोड़कर फरार हो गया।घटना के बाद बच्ची की मां ने आरोपी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। इसके बाद सोमवार को अदालत ने सजा सुनाते हुए 10 वर्ष के कारावास के साथ दो लाख रुपये जुर्माना लगाया।


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दुर्जय पासवान

लेखक के बारे में

By दुर्जय पासवान

दुर्जय पासवान ने वर्ष 2001 से पत्रकारिता की शुरुआत की. दैनिक जागरण में दो साल काम करने के बाद 2003 में वे प्रभात खबर से जुड़े. इसके साथ ही नयी दुनिया अखबार, प्रहार मैगजीन में भी अपनी सेवा दी. इसके बाद 2010 में वे दैनिक भास्कर गुमला का ब्यूरो इंचार्ज के रूप में काम शुरू किये. भास्कर में पांच साल सेवा देने के बाद दोबारा 2014 में प्रभात खबर में ब्यूरो इंचार्ज के रूप में वापसी की. तब से अबतक प्रभात खबर से जुड़े हुए हैं. उन्होंने नक्सलियों से जुड़ी खबरें, नक्सली घटनाएं, ग्राउंड रिपोर्ट, प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहरों की खोज से संबंधित खबरों पर अच्छा काम किया. इन्हीं खबरों ने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में पहचान दी. दुर्जय पासवान बहुत लगन से अपना सभी काम का पूरा करते हैं.

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