वेतनादि की भुगतान का आदेश जारी

Published at :28 Nov 2015 7:54 PM (IST)
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वेतनादि की भुगतान का आदेश जारी

वेतनादि की भुगतान का आदेश जारी गुमला. झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ जिला सचिव रामानुज शर्मा ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षकों का विभिन्न कारणों से 15 नवंबर 2000 के पूर्व एवं 15 नवंबर 2000 के बाद के वेतनादि मद का बकाया का भुगतान नहीं हो पाया था. जिसके भुगतान के लिए वित्त विभाग झारखंड […]

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वेतनादि की भुगतान का आदेश जारी गुमला. झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ जिला सचिव रामानुज शर्मा ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षकों का विभिन्न कारणों से 15 नवंबर 2000 के पूर्व एवं 15 नवंबर 2000 के बाद के वेतनादि मद का बकाया का भुगतान नहीं हो पाया था. जिसके भुगतान के लिए वित्त विभाग झारखंड सरकार की अनुमति से निदेशक माध्यमिक शिक्षा झारखंड का आदेश आवश्यक था. जिसके लिए संघ लगातार प्रत्यत्नशील था. शिक्षकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग के पत्रांक 488 दिनांक 30 मार्च 15 के द्वारा 15 नवंबर 2015 के बाद के बकाये भुगतान की अनुमति दी है. जिसके आलोक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा रांची ने अपने पत्रांक 3032 दिनांकन 12 अक्तूबर के द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को उपरोक्त दोनों अवधि के बकाये भुगतान का आदेश वर्तमान में उपलब्ध कराते हुए उपलब्ध आवंटन से ही कराने का आदेश दिया है. सचिव ने सभी कोटि के प्रधानों से अपील की है कि यदि माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षिकेतर कर्मचारियों का उक्त अवधि का बकाया लंबित है, तो वे निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के माध्यम से विहित प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार बकाये का भुगतान कर दें.

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