मर्डर के दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा, 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 Dec 2019 9:45 PM
दुर्जय पासवान, गुमला गुमला के एडीजे-छह राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को कामडारा थाना क्षेत्र के टुरूंडू निवासी रविंद्र प्रधान की हत्या के मामले में गांव के दो आरोपी मुन्नू प्रधान व ताऊ तोपनो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. दोनों आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा व 20-20 […]
दुर्जय पासवान, गुमला
गुमला के एडीजे-छह राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को कामडारा थाना क्षेत्र के टुरूंडू निवासी रविंद्र प्रधान की हत्या के मामले में गांव के दो आरोपी मुन्नू प्रधान व ताऊ तोपनो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. दोनों आरोपियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा व 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है.
इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की. मामला 18 मार्च 2014 की है. मृतक रविंद्र प्रधान टेंट हाउस का संचालक था. घटना की रात रविंद्र अपने घर में खाना खाकर सोया हुआ था. उस समय दोनों आरोपी रविंद्र के घर आये और उसे कहने लगे कि चलो अपने टेंट हाउस वहीं सोना. इसके अगले दिन रविंद्र का शव उसके टेंट हाउस से मिला.
घटना के बाद मृतक रविंद्र प्रधान का बड़ा भाई बलवीर प्रधान ने मुन्नू प्रधान व ताऊ तोपनो के विरूद्ध अपने भाई की हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी. जिसमें कहा गया कि घटना के दिन रविंद्र प्रधान खाना खाकर घर में सोया हुआ था. उसी बीच उपरोक्त लोग घर आये और टेंट हाउस ले गये.
अगले दिन जब हम अपने भाई रविंद्र के टेंट हाउस गये तो देखा कि टेंट हाउस बंद है और उसके दरवाजे में खून के निशान हैं. ग्रामीणों की मदद से दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर देखा कि उसका भाई रविंद्र मृत अवस्था में पड़ा हुआ है. जिसके शरीर पर तलवार से काटने के निशान थे.
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