।। दुर्जय पासवान ।।
दर्ज परिवाद के अनुसार पीड़िता अपने मां के साथ जून 2018 में मथुरा के आश्रम गयी हुई थी. जहां चौपारण निवासी सूरज यादव से युवती का भेंट हुआ. उस दौरान दोनों के बीच फोन में बात होने लगी. उसके एक सप्ताह के बाद पीड़िता व उसकी मां अपने गांव लौट आयी.
23 मार्च 2019 को लड़की अपनी मां के साथ दुबारा मथुरा के आश्रम गयी हुई थी. जहां आरोपी सूरज यादव ने लड़की से अपने प्यार का इजहार किया. इसके बाद पुन: लड़की व उसकी मां अपने गांव लौट आयी. चार अप्रैल 2019 को आरोपी सूरज यादव लड़की का घर आ गया और लड़की को अपने गांव घुमाने को कहा. उस दौरान शाम को अंधेरे का लाभ उठाकर आरोपी ने लड़की को टंगरा के समीप ले गया और वहां जबरन दुष्कर्म किया.
उसके बाद किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी. जिससे पीड़िता डर गयी. घटना की रात आरोपी पीड़िता के घर में रूका. सुबह होने पर आरोपी सूरज बिना किसी को कुछ कहे पीड़िता के घर से निकल गया.
सुबह पीड़िता ने घर वालों को घटना की जानकारी दी. तब पीड़िता की मां ने आरोपी को फोन कर कहा कि तुम हमारी बेटी का इज्जत बर्बाद करके नहीं जा सकते हो. तुम्हें मेरी बेटी के साथ शादी करना पड़ेगा. परंतु आरोपी ने शादी करने से इंकार कर दिया. तब पीड़िता ने न्याय के लिए न्यायालय की शरण ली है.