बंदियों के लिए निशुल्क पैरवी करेंगे अधिवक्ता

Updated at : 19 May 2025 11:09 PM (IST)
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बंदियों के लिए निशुल्क पैरवी करेंगे अधिवक्ता

डालसा की ओर से गठित टीम के सदस्यों ने कानूनी पहलुओं से कराया अवगत

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डालसा के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज रमेश कुमार एवं सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर मंडल कारा परिसर में सोमवार को जेल अदालत का आयोजन किया गया. जेल अदालत में बंदियों को कानून की जानकारी दी गयी. इस दौरान डालसा की ओर से गठित टीम के सदस्यों ने कानूनी पहलुओं से अवगत कराया. टीम में पंचम अपर जिला जज नीरज विश्वकर्मा, सब जज रेमी प्रफुल्ल बा, मंडल कारा अधीक्षक प्रेमलता मुर्मू, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ संजय कुमार सहाय, अजीत कुमार, राहुल कुमार, लीली कुमारी, आयुष राज आदि ने विभिन्न कानूनी जानकारी बंदियों को मुहैया करायी. उन्होंने कहा कि जिला विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से अभिवंचितों को न्याय सुलभ कराने की व्यवस्था है. देश के सभी नागरिकों को न्याय पाने का अधिकार है. बंदी अभिवंचित वर्ग से आते हैं, इसलिए बंदियों को निशुल्क न्याय दिलाने का अधिकार है. इसके अलावा महिलाओं, जरुरतमंदों, समाज के कमजोर वर्गों, अभिवंचितों को विधिक सहायता मुहैया की व्यवस्था सुनिश्चित किया गया है. बताया कि बंदियों को मुफ्त में वकील उपलब्ध कराया जाएगा. कहा कि अधिवक्ता रखे जाने के लिए जेल प्रशासन को आवेदन देना होगा. बताया कि जिन बंदियों ने विधिक सहायता के लिए आवेदन दिया है, उनकी ओर से अधिवक्ता पैरवी कर रहे हैं. इनमें कई बंदियों काे बेल मिल चुका है. जेल से निकलने के बाद अपने अधिकार व कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह रहने की सलाह दी.

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