विधिक जागरूकता के माध्यम से दी गयी कानूनी जानकारी

Updated at : 29 Jan 2025 11:58 PM (IST)
विज्ञापन
विधिक जागरूकता के माध्यम से दी गयी कानूनी जानकारी

कानूनी सहायता के लिए तरीकों का इस्तेमाल कर न्याय पाया जा सकता है

विज्ञापन

पथरगामा प्रखंड के चिलकारा गोविंद पंचायत अंतर्गत हरिजन टोला चिलकारा में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोड्डा के सौजन्य से लोगों को कानूनी सहायता और वंचित परिवारों को घर-घर जाकर सरकारी योजना के बारे में जानकारी दी गयी. अधिकार मित्र सह पी.एल.वी. गायत्री कुमारी द्वारा लोगों को कानूनी सहायता के बारे में बताया गया. इस दौरान पी एल वी ने बताया कि कानूनी सहायता का मतलब है, बिना पैसे या कम पैसे में कानूनी सलाह और सेवाएं पाना. इसका मकसद, समाज के गरीब, दलित और कमजोर वर्गों को भी न्याय दिलाना है. कानूनी सहायता के जरिए लोगों को कानूनी साक्षरता और जागरूकता हासिल करने में मदद मिलता है. कानूनी सहायता के लिए तरीकों का इस्तेमाल कर न्याय पाया जा सकता है. कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोड्डा में आवेदन कर लाभ उठाया जा सकता है. कानूनी सहायता के लिए पहचान प्रमाण और अपेक्षित पत्र, शपथ पत्र की आवश्यकता होती है. कहा कि कानूनी सहायता के जरिए विधिक कार्यवाही से जुड़े खर्चों से छुटकारा मिल सकता है. कानूनी सहायता के माध्यम से विधिक कार्यवाही में वकील की मदद मिल सकती है. विवाद के निपटारे के लिए वैकल्पिक तरीके भी उपलब्ध होंगे. इस मौके पर जदू नंदन, सिकंदर, सोनू, मंजु देवी, जानकी देवी, सुभद्रा आदि मौजूद थीं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola