सामुदायिक भवन में जबरन रखी गई खाद हटाने का निर्देश, 24 घंटे का अल्टीमेटम
Published by : SANJEET KUMAR Updated At : 02 Jul 2025 11:45 PM
जिला कृषि पदाधिकारी ने किया रजौन कला में खाद गोदाम का निरीक्षण, फर्टिलाइजर एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी
पथरगामा प्रखंड के लतौना पंचायत अंतर्गत मंत्री मानव सेवा आश्रम, रजौन कला स्थित सामुदायिक भवन में जबरन रखी गयी खाद को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी मुकेश कुमार ने मंगलवार को स्थल का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान मंत्री परमानंद ठाकुर, अध्यक्ष संतोष राउत, सचिव चंद्रहास कुमार और उपाध्यक्ष वासुदेव मांझी से खाद रखने की स्थिति और अनुमति से संबंधित जानकारी ली गयी. स्थानीय ग्रामीणों बीरबल मंडल, गुड्डू साह, श्रवण भगत और राजकिशोर साह ने कृषि पदाधिकारी को बताया कि आकाश फर्टिलाइजर के विक्रेता द्वारा अधिकृत गोदाम में खाद बिक्री न कर सामुदायिक भवन में जबरन फर्टिलाइजर रखा जा रहा है. इससे भवन की संरचना को नुकसान पहुंच रहा है. निरीक्षण के बाद कृषि पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सामुदायिक भवन से 24 घंटे के भीतर खाद हटाया जाये. विक्रेता पंकज भगत को चेतावनी दी गयी कि अगर समय पर खाद नहीं हटाया गया तो फर्टिलाइजर एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला कृषि पदाधिकारी मुकेश कुमार ने कहा कि सामुदायिक भवन में खाद रखने की अनुमति किसी को नहीं दी गयी है. साथ ही विक्रेता के मूल गोदाम का भी निरीक्षण किया गया और निर्देश दिया गया कि भविष्य में निर्धारित स्थल पर ही खाद का भंडारण किया जाये.
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