नाबालिग अपहरणकर्ता को सात साल की सजा
Published by : SANJEET KUMAR Updated At : 19 Nov 2025 11:26 PM
शादी के इरादे से अपहरण का आरोपी दोषी करार, 20,000 रुपये लिया जुर्माना
स्पेशल पोक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम कुमार पवन ने शादी की नीयत से नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी अफजल अंसारी उर्फ अरबाज अंसारी को दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. न्यायालय ने कहा कि जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को छह माह की साधारण सजा अलग से काटनी होगी. अफजल अंसारी महागामा थाना क्षेत्र के मोहनपुर का निवासी है. वह 24 जनवरी 2024 को महागामा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से अपहरण कर ले गया था. घटना के दिन पीड़िता स्कूल गयी थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी. पीड़िता के पिता ने महागामा थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी संख्या 15/24 दर्ज करायी. पुलिस ने तत्काल अनुसंधान कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेजा. जांच पूरी होने पर चार्जशीट अदालत में दाखिल की गयी. न्यायालय में कुल छह गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया. निर्णय सुनाने के बाद अदालत ने आरोपी को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया और निर्णय की मुफ्त प्रति भी प्रदान की. अदालत ने इस फैसले में नाबालिगों की सुरक्षा और कानून की कठोर कार्रवाई पर बल दिया.
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