नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 22 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

Updated:
विज्ञापन
WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी नानू कर्मकार को 22 वर्ष के सश्रम कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

विज्ञापन

गोड्डा : स्पेशल पोक्सो कोर्ट सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे-प्रथम) कुमार पवन ने नाबालिग लड़की के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में आरोपी नानू कर्मकार को दोषी करार देते हुए 22 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने आरोपी पर कुल 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने पोक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत आरोपी को 22 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. वहीं, बीएनएस की धारा 96 के तहत आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गयी. जुर्माना नहीं भरने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.

विज्ञापन

हालांकि, अदालत ने दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है. दोषी नानू कर्मकार साहिबगंज जिले के तीनपहाड़ थाना क्षेत्र के सालबनी गांव का निवासी है। वह 22 नवंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है. अभियोजन के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध नाबालिग पीड़िता की मौसी ने ललमटिया थाना कांड संख्या 84/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में बताया गया था कि पीड़िता अपनी मौसी के घर रहकर पढ़ाई करती थी. 18 नवंबर 2025 को परिवार के सभी सदस्य एक शादी समारोह में गये हुए थे और नाबालिग घर में अकेली थी. अगले दिन परिजन लौटे तो वह घर पर नहीं मिली. काफी खोजबीन के बाद जानकारी मिली कि आरोपी उसे अपने साथ ले गया है.

करीब तीन दिन बाद पीड़िता घर लौटी और परिजनों को बताया कि आरोपी ने उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. अनुसंधान के दौरान आरोप सही पाये जाने पर पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत छह गवाहों की गवाही एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनायी.


आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola