गोड्डा : आइसीआइसीआइ बैंक फरजीवाड़ा प्रकरण में जेल में बंद मास्टर माइंड पूर्व प्रबंधक रवि शर्मा, अनुपमा राज व ऋषिकेश संजीव के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र सीजेएम के न्यायालय में दाखिल कर दिया है.
इस संबंध में नगर थाना में कांड संख्या 428/13 में तीनों के विरुद्ध भादवि धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471 व 120( बी) तहत आरोप पत्र समर्पित किया गया था. इस मामले के अनुसंधान के क्रम में जिसके खाता में बैंक की रकम जमा निकासी हुई है उसे पुलिस ने फरार घोषित दिखाया है.
न्यायालय ने लिया संज्ञान : कोलकाता के व्यवसायी दिनेश कुमार अग्रवाल ने एक करोड़ 77 लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा दाखिल किया था. सीजेएम न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए मुकदमा का विचारण वाद संख्या 2833/13 निर्धारित किया है.
वहीं, नगर थाना कांड संख्या 454/13 जो राज किशोर प्रसाद कार्यपालक अभियंता विशेष प्रमंडल द्वारा एक करोड़ 97 लाख की धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज कराया गया था. इसमें रवि शर्मा, अनुपमा राज व रवि प्रकाश सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है. सीजेएम ने संज्ञान लेते हुए विचारण के लिये मुकदमे को निजी संचिका में रखते हुए कार्रवाई शुरू की है. इस मुकदमा का विचारण वाद संख्या 2841/13 है.
वहीं, तीन लाख के जाली फिक्स्ड डिपॉजिट देने को लेकर नवरत्न प्रसाद ने नगर थाना कांड संख्या 463/13 दर्ज किया है. इसमें भी पुलिस ने भादवि 406, 409, 420, 467, 468, 471 व 120 ( बी ) के तहत पूर्व मैनेजर रवि शर्मा व अमरेश राय के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया है.
सीजेएम बंशीधर तिवारी ने सभी धाराओं में संज्ञान लेते हुए विचारण के लिये मुकदमा निजी संचिका में रखा है. इस मुकदमे का विचारण वाद संख्या 2837/13 है. इन सभी मामलों में जेल में बंद अभियुक्तों की जमानत प्रक्रिया विभिन्न न्यायालय में लंबित है तथा कुछ की जमानत जिला जज के न्यायालय से अस्वीकृत भी की जा चुकी है.