हत्यारोपित की जमानत खारिज

Published at :17 Sep 2015 8:41 AM (IST)
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हत्यारोपित की जमानत खारिज

गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद ने पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में जेल में बंद मो जाहिद की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. बसंतराय थाना अंतर्गत सोहड़ा के मो जाहिद की शादी परसिया गांव के गुलशन खातून के साथ हुई थी. 2002 में हुई दोनों की शादी से उन्हें […]

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गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद ने पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में जेल में बंद मो जाहिद की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. बसंतराय थाना अंतर्गत सोहड़ा के मो जाहिद की शादी परसिया गांव के गुलशन खातून के साथ हुई थी. 2002 में हुई दोनों की शादी से उन्हें दो बच्चे भी हैं.
शादी के कुछ दिनों के बाद ही गुलशन खातून के साथ बराबर मारपीट व प्रताड़ित किया जाने लगा. दोनों पति-पत्नी के बीच बराबर झगड़ा का कारण मो जाहिद का गांव की एक महिला के साथ अवैध संबंध था. इसी सिलसिले में एक जुलाई 2015 की रात में दोनों में झगड़ा हुआ. जिसपर मो जाहिद ने उस महिला के साथ मिल कर गुलशन खातून को जला कर मार दिया. मृतिका गुलशन के चाचा मो इसलाम ने इस घटना को लेकर बसंतराय थाना में प्राथमिकी संख्या 21/15 दर्ज करायी.
चार अगस्त 2015 को मो जाहिद ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत की गुहार लगायी. निम्न न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद उसने सत्र न्यायालय में जमानत के लिये आवेदन दाखिल किया. जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया.
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