लड़की भगाने के आरोपित को नहीं मिली जमानत
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :16 Sep 2015 9:13 AM (IST)
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गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के आरोप में जेल में बंद मो आसिफ उर्फ बोही अंसारी के जमानत आवेदन को नामंजूर कर दिया. हनवारा थाना अंतर्गत नारायणपुर के मो आसिफ ने गांव के ही नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर […]
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गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के आरोप में जेल में बंद मो आसिफ उर्फ बोही अंसारी के जमानत आवेदन को नामंजूर कर दिया.
हनवारा थाना अंतर्गत नारायणपुर के मो आसिफ ने गांव के ही नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उस समय भगा ले गया था जब नाबालिग मैट्रिक की प्रैक्टिकल परीक्षा देने उच्च विद्यालय परसा जा रही थी. घर वापस नहीं लौटने पर नाबालिग के पिता ने जब पता किया तो जानकारी मिली की आसिफ द्वारा उसकी पुत्री को भगाया गया है. 25 मार्च 2015 को मो आसिफ के विरुद्ध हनवारा थाना में नामजद प्राथमिकी 363, 366 ए भादवि के तहत दर्ज की गयी थी. पुलिस द्वारा जब लड़की बरामद की गयी तो न्यायालय में 164 के तहत उसका बयान दर्ज हुआ.
नाबालिग पीड़िता ने न्यायालय को बताया कि मो आसिफ के बहकावे में आकर वह नासिक में पांच दिन तथा गाजियाबाद में पांच-छह दिन रही. इस दौरान उसके साथ आसिफ ने जबरन संबंध भी बनाया. पुलिस अनुसंधान में 376 भादवि एवं पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई के लिये डायरी लिखी गयी है. न्यायालय ने सुनवाई के बाद मो आसिफ द्वारा दाखिल जमानत आवेदन संख्या 367/15 को खारिज कर दिया.
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