आर्म्स एक्ट के आरोपित को कोर्ट में राहत नहीं

गोड्डा कोर्ट : सदर प्रखंड के मोतिया गांव निवासी केशो माथा की नियमित जमानत अर्जी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद ने खारिज कर दी. केशो माथा को मुफस्सिल थाना पुलिस द्वारा 22 जून 2015 को उसके घर गुहाल से गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के समय उसके कमर से बंदूक एवं गोली भी […]
गोड्डा कोर्ट : सदर प्रखंड के मोतिया गांव निवासी केशो माथा की नियमित जमानत अर्जी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद ने खारिज कर दी. केशो माथा को मुफस्सिल थाना पुलिस द्वारा 22 जून 2015 को उसके घर गुहाल से गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के समय उसके कमर से बंदूक एवं गोली भी बरामद हुई थी.
22 जून 2015 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पूर्व में दर्ज थाना कांड संख्या 527/14 एवं 564/14 के आरोपित केशो माथा अपने घर के गुहाल में छिपा है. मुफस्सिल थाना पुलिस ने अन्य सहयोगी पुलिस के साथ उसके घर की घेराबंदी कर गिरफ्तार किया. सअनि श्री कृष्ण सिंह के बयान पर मुफस्सिल थाना कांंड संख्या 453/15 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया.
उसी दिन से जेल में बंद केशो माथा ने सीजेएम के न्यायालय में जमानत की अर्जी लगायी थी. जिसे 14 अगस्त 2015 को सीजेएम द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था. सत्र न्यायालय से जमानत पाने के लिये उसने आवेदन दाखिल किया था. जिसे खारिज कर दिया गया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










