ओके::हत्या में शामिल दो आरोपितों की जमानत खारिज

गोड्डा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद ने हत्या आरोपित हिजारी गांव के जीतन टुडू व लघु हेंब्रम की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. जानकारी के अनुसार महुवारा गांव के मो सलीम अपने व्यवसाय के बकाया के तकादे में हिजारी गांव गया था. वापस नहीं आने पर सुबह काफी खोजबीन की गयी. […]
गोड्डा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद ने हत्या आरोपित हिजारी गांव के जीतन टुडू व लघु हेंब्रम की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. जानकारी के अनुसार महुवारा गांव के मो सलीम अपने व्यवसाय के बकाया के तकादे में हिजारी गांव गया था. वापस नहीं आने पर सुबह काफी खोजबीन की गयी. लेकिन नहीं मिला. बाद में सलीम का शव बहियार में पाया गया. मृतक के पुत्र जफीर रंगरेज ने अज्ञात के विरुद्ध ठाकुरगंगटी थाना में दो जनवरी 15 को प्राथमिकी दर्ज करायी है. पुलिस अनुसंधान में जीतन टुडू व लघु हेंब्रम का नाम आने पर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. निम्न न्यायालय से जमानत अरजी खारिज होने के बाद दोनों आरोपितों ने सत्र न्यायालय में नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया था. सुनवाई के बाद जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया.
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