मारपीट के सात आरोपितों को कोर्ट ने लगायी फटकार

Published at :09 Apr 2015 9:04 PM (IST)
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मारपीट के सात आरोपितों को कोर्ट ने लगायी फटकार

गोड्डा क ोर्ट . न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एके वैश्य ने मारपीट के एक मामले में बलबड्डा थाना अंतर्गत गोसीचक के सात आरोपितों को मारपीट का दोषी पाया. सभी दोषी को प्रथम अपराध का दोषी पाकर न्यायालय ने डांट फटकार लगाते हुए छोड़ दिया. गोसीचक के उमेश यादव ने गांव के ही योगेंद्र यादव, बुधो […]

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गोड्डा क ोर्ट . न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एके वैश्य ने मारपीट के एक मामले में बलबड्डा थाना अंतर्गत गोसीचक के सात आरोपितों को मारपीट का दोषी पाया. सभी दोषी को प्रथम अपराध का दोषी पाकर न्यायालय ने डांट फटकार लगाते हुए छोड़ दिया. गोसीचक के उमेश यादव ने गांव के ही योगेंद्र यादव, बुधो यादव, सुरेश यादव, विजय यादव, सुबोध यादव, मनोज यादव व फ ोली यादव पर पत्थर से मारपीट करने का मुकदमा बलबड्डा थाना में दर्ज कराया गया था. घटना 24 मार्च 2008 की रात्रि लगभग 10 बजे की थी. दर्ज प्राथमिकी संख्या 40/08 के अनुसार बकरी द्वारा फसल चराने के विवाद में सभी आरोपितों द्वारा मारपीट किया गया था. मारपीट में उमेश यादव व उसकी पत्नी घायल हो गयी थी. न्यायालय में मुकदमा विचारन के दरम्यान कुल सात गवाहों का बयान दर्ज हुआ. अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सभी आरोपितों को मारपीट करने का दोषी पाया. न्यायिक हिरासत सभी को डांट फटकार लगाकर आगे से मारपीट नहीं करने की नसीहत देकर छोड़ दिया.

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