गोड्डा, कोर्ट प्रतिनिधिआदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में महगामा के पूर्व विधायक राजेश रंजन सहित शारदा प्रसाद सिंह, अख्तर हुसैन व अवधेश ठाकुर को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एके वैश्य ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. चारों पर वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में बलबड्डा चौक पर चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला बलबड्डा थाना में दर्ज कराया गया था. थाना कांड संख्या 139/09 के आलोक में विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में धारा 144 लागू थी. कांग्रेस प्रत्याशी राजेश रंजन के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए छह वाहन की अनुमति लिया गया था, बावजूद 15 से 16 वाहनों का प्रयोग किया गया. तत्कालीन सअनि राधेश्याम राम के लिखित बयान पर चारों आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. फिलहाल सभी चारों आरोपित जमानत पर थे. मुकदमा विचारण के दौरान न्यायालय में तीन गवाहों की गवाही दर्ज हुई. अदालत ने मंगलवार को निर्णय सुनाते हुए साक्ष्य के अभाव में चारों को रिहा करते हुए बंध पत्र के दायित्व से मुक्त कर दिया.
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आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले मे महगामा के पूर्व विधायक राजेश रंजन रिहा, तीन अन्य भी हुए बरी
गोड्डा, कोर्ट प्रतिनिधिआदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में महगामा के पूर्व विधायक राजेश रंजन सहित शारदा प्रसाद सिंह, अख्तर हुसैन व अवधेश ठाकुर को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एके वैश्य ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. चारों पर वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में बलबड्डा चौक पर चुनाव प्रचार के दौरान […]
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