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हत्यारोपित की नियमित जमानत अर्जी खारिज

गोड्डा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनरेश मिश्रा की अदालत ने हत्यारोपित छविकांत शर्मा की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. जेल में बंद ढोढ़री निवासी छविकांत शर्मा पर गांव के ही चंदन शर्मा की हत्या में शामिल होने का आरोप है. मृतक चंदन शर्मा की पत्थर से मारकर आठ मई 2014 की संध्या […]

गोड्डा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनरेश मिश्रा की अदालत ने हत्यारोपित छविकांत शर्मा की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. जेल में बंद ढोढ़री निवासी छविकांत शर्मा पर गांव के ही चंदन शर्मा की हत्या में शामिल होने का आरोप है. मृतक चंदन शर्मा की पत्थर से मारकर आठ मई 2014 की संध्या सात बजे ढोढ़री गांव में कर दी गयी थी. चंदन शर्मा के पिता कन्हाई शर्मा के लिखित बयान पर मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी संख्या 166/14 दर्ज कराया था. जिसमें छविकांत शर्मा भी नामजद है. प्राथमिकी के अनुसार हत्या जमीन विवाद से संबंधित है. छविकांत शर्मा ने सीजेएम के न्यायालय में 10 दिसंबर 2014 को आत्मसमर्पण किया था. सीजेएम न्यायालय द्वारा जमानत खारिज होने के बाद आरोपित द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने न्यायालय में जमानत पाने के लिए आवेदन दाखिल किया गया था.

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