दहेज प्रताड़ना में पति की अग्रिम जमानत खारिज

Published at :19 Jan 2015 7:03 PM (IST)
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दहेज प्रताड़ना में पति की अग्रिम जमानत खारिज

गोड्डा कोर्ट. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पंकज कुमार ने नगर थाना अंतर्गत पांडुबथान के सावन बेसरा की अग्रिम जमानत अरजी खारिज कर दी. सावन बेसरा व उसकी मां उषा सोरेन पर किरण किस्कू ने नगर थाना मंे दहेज के लिए प्रताडि़त करने की प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार गंगटा निवासी किरण […]

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गोड्डा कोर्ट. जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पंकज कुमार ने नगर थाना अंतर्गत पांडुबथान के सावन बेसरा की अग्रिम जमानत अरजी खारिज कर दी. सावन बेसरा व उसकी मां उषा सोरेन पर किरण किस्कू ने नगर थाना मंे दहेज के लिए प्रताडि़त करने की प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार गंगटा निवासी किरण किस्कू की शादी सावन बेसरा के साथ हुई थी.

शादी के कुछ दिन बाद से ही सावन बेसरा द्वारा किरण के साथ मारपीट किया जाने लगा व 50 हजार रुपया दहेज की मांग भी किया जाने लगा. किरण किस्कू का गहना जेवर भी छीन लिया गया. दहेज के लिए प्रताडि़त करने के आरोपी ने सत्र न्यायालय में जमानत के लिये अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 230/14 दाखिल किया था. जिसे सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया गया.

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