ओके::चेन छीनतई मामले में एक की जमानत खारिज

प्रतिनिधि, गोड्डा कोर्टप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनरेश मिश्र ने जेल में बंद पूर्णेंदु साह की नियमित जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी. जेल में बंद पूर्णेंदु कदवा टोला तिलक नगर का रहने वाला है. वह दुर्गापूजा मेला में कई महिलाओं के साथ हुई चेन छिनतई की घटना में शामिल रहा है. दुर्गा मंदिर […]
प्रतिनिधि, गोड्डा कोर्टप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनरेश मिश्र ने जेल में बंद पूर्णेंदु साह की नियमित जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी. जेल में बंद पूर्णेंदु कदवा टोला तिलक नगर का रहने वाला है. वह दुर्गापूजा मेला में कई महिलाओं के साथ हुई चेन छिनतई की घटना में शामिल रहा है. दुर्गा मंदिर के पास चेन चोरी मामले में रेवती साह ने वंदना देवी के विरुद्ध नगर थाना में प्राथमिकी संख्या 436/14 दर्ज करायी थी. मामले में राहुल कुमार साह के पकड़े जाने के बाद उसके दिये गये बयान पर पूर्णेंदु साह का नाम सामने आया है. 23 अक्तूबर से जेल में बंद पूर्णेंदु साह की जमानत अर्जी सीजेएम द्वारा 17 नवंबर को खारिज कर दी गयी थी. उसके बाद आरोपित ने जमानत पाने के लिये प्रधान जिला जज के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया था.
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