हत्या में तीन को सजा कार्रवाई . कोर्ट ने सुनाया फैसला
Updated at : 25 Jan 2018 5:04 AM (IST)
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नहीं भरने पर तीनों को काटनी होगा छह माह का अतिरिक्त सजा गोड्डा : प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्रा ने वाद संख्या- 301/2002 में महगामा थाना अंतर्गत नारायणी निवासी संतोष कुमार, प्रमोद साह एवं शत्रुघ्न साह को भादवि की धारा-304 के तहत दोषी पाकर सजा दी. न्यायालय ने तीनों को सात वर्ष […]
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नहीं भरने पर तीनों को काटनी होगा छह माह का अतिरिक्त सजा
गोड्डा : प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्रा ने वाद संख्या- 301/2002 में महगामा थाना अंतर्गत नारायणी निवासी संतोष कुमार, प्रमोद साह एवं शत्रुघ्न साह को भादवि की धारा-304 के तहत दोषी पाकर सजा दी. न्यायालय ने तीनों को सात वर्ष का सश्रम सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर सभी आरोपितों को 6 माह अतिरिक्त साधारण सजा काटनी होगी. सजावार के विरुद्ध गांव के ही गजाधर मोदी ने अपने पुत्र पवन कुमार की हत्या को लेकर महगामा थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी संख्या 3/99 के अनुसार, नारायणी में नरेश साह के मिठाई दुकान पर संतोष कुमार और पवन कुमार के बीच पढ़ने- लिखने को लेकर छह जनवरी-1999 को 10 बजे दिन में बातचीत हो रही थी.
अचानक बात तकरार में बढ़ गयी और संतोष कुमार ने पवन कुमार को पक्की सड़क पर उठा कर पटक दिया. सभी आरोपितों ने लात- मुक्का से मारा. जख्मी होने पर पवन कुमार को नारायणी अस्पताल में भर्ती कराया गया. बेहतर इलाज के लिए गोड्डा सदर अस्पताल में रेफर करने के पश्चात दूसरे दिन उसकी मौत हो गयी. मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा 12 गवाहों की गवाही अभिलेख में हुई. अभिलेख में दर्ज साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया.
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