गोड्डा कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय एसके सिंह की अदालत ने मारपीट कर जख्मी करने के आरोपी कैलाश यादव, मुसा यादव, उपेंद्र यादव, सरगुण यादव, सौपेंद्र यादव, बादल यादव, मनोज यादव, तारणी यादव व सुबोध यादव को दोषी पाकर जुर्माना भरने का आदेश दिया है. न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक आरोपी से 200 रुपये की जुर्माना राशि नजारत में जमा करायी गयी है.
सभी आरोपी महगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत संग्रामपुर के रहने वाले हैं. सबों ने गांव के ही रामप्रसाद यादव के भाई की पत्नी को घास काटने के विवाद में मारपीट कर जख्मी कर दिया था.