जेलर पर फायरिंग करने के आरोप में मामला हुआ था दर्ज
गिरिडीह केंद्रीय कारा के जेलर प्रमोद कुमार पर जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने आशीष कुमार साव को दोषी करार दिया है. वहीं, उसके सहयोगी मंजेश मंडल को न्यायालय ने बरी कर दिया है. बता दें कि 20 जुलाई2022 को अमन साहू के इशारे पर जेलर प्रमोद कुमार पर उस वक्त जानलेवा हमला किया गया था जब वे टाटा सुमो से कोर्ट से वापस जेल आ रहे थे. बाद में पुलिस ने आशीष कुमार साह और मंजेश मंडल को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में अनुसंधान के बाद पुलिस ने आशीष कुमार साव और मंजेश मंडल के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र भी दायर किया था. इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम राजेश कुमार बग्गा की अदालत में हुई. सुनवाई के बाद मंजेश मंडल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है. वहीं, आर्म्स एक्ट के मामले में आशीष कुमार साव को दोषी पाया गया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि उनके मुवक्किल मंजेश कुमार को आर्म्स एक्ट के मामले में बरी कर दिया है. जबकि, आशीष साव को दोषी करार दिया गया है. आशीष के विरुद्ध सजा को लेकर शुक्रवार को अदालत में सुनवाई होगी. अदालत ने दोनों को यह निर्णय वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये सुनायी.मंजेश पाकुड़, जबकि आशीष खूंटी जेल में है बंद
बता दें कि जेलर प्रमोद कुमार पर जानलेवा हमला करने वाले मामले में आरोपी बनाये गये अमन साहू गिरोह का मंजेश इन दिनों पाकुड़ जेल में बंद है. जबकि, आशीष कुमार साव खूंटी जेल में है. मिली जानकारी के अनुसार प्रशासनिक दृष्टिकोण से दोनों आरोपियों को गिरिडीह सेंट्रल जेल से कुछ माह पूर्व दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया था. बता दें कि इस गिरोह के लोगों से कई बार सेंट्रल जेल की सुपरिंटेंडेंट हिमानी प्रिया को भी धमकी मिली थी और उन्होंने दोनों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से दूसरे जेल में शिफ्ट करने की अनुशंसा की थी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है