दहेज हत्याकांड में दामाद दोषी, सुनवाई 28 को
Author : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 27 Apr 2017 8:32 AM
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मामला बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत बेलडीह गांव का गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (अष्टम) विनोद कुमार सिंह की अदालत ने दहेज हत्याकांड में दामाद थंभी यादव को दोषी पाया है. सजा पर अदालत 28 अप्रैल को सुनवाई करेगी. मामला बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत बेलडीह गांव का है. सूचक प्रयाग महतो के आवेदन पर बेंगाबाद थाना में […]
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मामला बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत बेलडीह गांव का
गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (अष्टम) विनोद कुमार सिंह की अदालत ने दहेज हत्याकांड में दामाद थंभी यादव को दोषी पाया है. सजा पर अदालत 28 अप्रैल को सुनवाई करेगी.
मामला बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत बेलडीह गांव का है. सूचक प्रयाग महतो के आवेदन पर बेंगाबाद थाना में कांड संख्या 140/12 के तहत मामला दर्ज कराया गया था. सूचक प्रयाग महतो का कहना है कि उसके दामाद थंभी यादव दहेज में टेंपो की मांग कर रहा था. टेंपो नहीं मिलने पर वह क्षुब्ध था और एक साजिश के तहत उसकी बेटी को जहर खिला कर मार दिया. सत्रवाद संख्या 175/13 में अदालत ने धारा 304बी में थंभी यादव को दोषी पाया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडिशनल पीपी लुकस मरांडी व बचाव की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार राय ने बहस की. बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्री राय ने बताया कि कांड अंकित होने के बाद पुलिस ने थंभी यादव को गिरफ्तार कर लिया था. कहा कि थंभी यादव पौने पांच वर्ष जेल की सजा काट चुका है.
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