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प्रार्थना पत्र देकर कर सकते हैं उच्च न्यायालय में अपील

Updated at : 20 Apr 2025 8:21 PM (IST)
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प्रार्थना पत्र देकर कर सकते हैं उच्च न्यायालय में अपील

प्रार्थना पत्र देकर कर सकते हैं उच्च न्यायालय में अपील

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गढ़वा.

गढ़वा मंडल कारा में रविवार को जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम नालसा एवं झालसा के तत्वावधान में तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार नलिन कुमार के निर्देश पर आयोजित किया गया. मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव निभा रंजना लकड़ा, प्रभारी जेल सुप्रीटेंडेंट सहित एसडीओ संजय कुमार ने बंदियों को उनके विधिक अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जो बंदी आर्थिक रूप से कमजोर हैं तथा निजी अधिवक्ता रखने में सक्षम नहीं हैं, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं. यदि किसी बंदी का वाद जिला न्यायालय में निष्पादित हो चुका है और वह उच्च न्यायालय में अपील या जमानत के लिए आवेदन करना चाहता है, तो वह एक साधारण प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भेज सकता है. ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकार द्वारा उचित कदम उठाये जायेंगे.

महिला एवं पुरुष बंदियों के वार्ड का निरीक्षण : शिविर के दौरान निभा लकड़ा ने जेल में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता तथा महिला एवं पुरुष बंदियों के वार्डों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कैदियों की सुविधाओं में किसी प्रकार की लापरवाही न हो.

स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगा : शिविर में स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया. इसमें लगभग 240 महिला एवं पुरुष कैदियों की शुगर, ब्लड प्रेशर, आंखों सहित सामान्य स्वास्थ्य जांच की गयी. जांच के बाद जरूरतमंद बंदियों को दवाइयां भी दी गयी.

उपस्थित लोग : मौके पर एलएडीसीएस चीफ प्रवीण साहू, डिप्टी चीफ अनिता रंजन, सहायक सुधीर तिवारी, उत्तम भारती, सदर अस्पताल, गढ़वा की मेडिकल टीम तथा न्यायालय कर्मी प्रमोद कुमार दूबे एवं राजेश कुमार समेत कई अधिकारी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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