फरजी रसीद से इंदिरा आवास लेने का आरोप

Published at :15 Oct 2014 11:48 AM (IST)
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फरजी रसीद से इंदिरा आवास लेने का आरोप

राजस्व कर्मचारी की जांच में हुआ खुलासारंका(गढ़वा). रंका प्रखंड के मानपुर निवासी लालजी राम द्वारा फरजी तरीके से एक ही रसीद को दो नाम से प्रस्तुत कर इंदिरा आवास लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है. राजस्व कर्मचारी रमेश पांडेय द्वारा इसका खुलासा कर देने के बाद लाभुक अपने इरादे में सफल नहीं हो […]

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राजस्व कर्मचारी की जांच में हुआ खुलासारंका(गढ़वा). रंका प्रखंड के मानपुर निवासी लालजी राम द्वारा फरजी तरीके से एक ही रसीद को दो नाम से प्रस्तुत कर इंदिरा आवास लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है. राजस्व कर्मचारी रमेश पांडेय द्वारा इसका खुलासा कर देने के बाद लाभुक अपने इरादे में सफल नहीं हो पाया है. समाचार के अनुसार लालजी राम राजस्व कर्मचारी के पास जो इंदिरा आवास का रेकॉर्ड लेकर गया था, उसमें जमीन का रसीद पूरेगाड़ा निवासी तपेश्वर सिंह के नाम पर है. रसीद संख्या 1370631 लगान 129.38 रुपये है. लेकिन उसी रसीद को इंदिरा आवास के लाभुक मीना देवी पति लालजी राम एवं संजय राम पिता मुन्नी राम ने अपने नाम से लेकर राजस्व कर्मचारी के पास पहुंचे हुए थे. लेकिन राजस्व कर्मचारी श्री पांडेय ने इस फरजीवारा को पकड़ते हुए रेकॉर्ड को जब्त कर लिया है. राजस्व कर्मचारी ने बताया कि 11 अक्तूबर को उस पंचायत के मुखिया असमुद्दीन अंसारी इंदिरा आवास से संबंधित छह रेकॉर्ड लेकर उनके पास आये थे. इसमें से दो रेकॉर्ड में फरजी रसीद था. जब उन्होंने रसीद को फरजी बता कर रेकॉर्ड को जब्त करना चाहा, तो मुखिया ने उनसे रेकॉर्ड लूट लिया और सभी रेकॉर्ड लेकर चले गये. पुन: मंगलवार को लालजी राम दो फरजी रसीदवाले रेकॉर्ड लेकर उनके पास पहुंचा था. इसके बाद उन्होंने रेकॉर्ड को जब्त कर लिया है. लेकिन सच्चाई उजागर होते ही लालजी राम वहां से भाग खड़ा हुआ. राजस्व कर्मचारी ने कहा कि रसीद के साथ छेड़छाड़ की गयी है.रसीद सही है : मुखियाइस संबंध में मुखिया असमुद्दीन अंसारी से पूछे जाने पर उन्होंने दावा किया कि दोनों रसीद सही है. राजस्व कर्मचारी गलत बोल रहे हैं. मीना देवी की रसीद उसके ससुर झिमन के नाम से है तथा संजय राम की रसीद यदुनी राम के नाम से है. कर्मचारी ध्यान दें : सीओ रंका अंचलाधिकारी शशिकांत सिनकर ने इस संबंध में कहा कि राजस्व कर्मचारी को सभी रेकॉर्ड को ध्यान से जांच करना चाहिए. कागजात सही रहने पर ही वे इसकी अनुशंसा करें.

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