वंशीधर नगर : विगत वर्ष जून माह में नगर पंचायत द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के मामले पर उठे विवाद पर तत्कालीन थाना प्रभारी निरंजन कुमार की भूमिका संदिग्ध है. मामला का खुलासा कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव के निर्देश पर पलामू प्रमंडल के आयुक्त के जांच प्रतिवेदन से हुआ है.
संयुक्त सचिव के आदेश पर पलामू आयुक्त के सचिव ने विगत माह व्यवसायियों तथा नगर पंचायत के सिटी मैनेजर शाहिद हसन व थाना प्रभारी निरंजन कुमार से पूछताछ करने के बाद व्यवसायियों पर किये गये तीन-तीन प्राथमिकी के मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी निरंजन कुमार की भूमिका संदिग्ध बताया है.
उन्होंने कहा कि इस घटना में व्यवसायियों के ऊपर जो भी प्राथमिकी दर्ज किया गया है, वह थाना प्रभारी निरंजन कुमार द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किया गया है. संयुक्त सचिव को भेजे गये जांच प्रतिवेदन में बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक में उठे विवाद के बाद प्राथमिकी दर्ज करने वाले नगर पंचायत के नगर प्रबंधक शाहिद हसन तथा कनीय अभियंता संजय मुंडा द्वारा दिये गये बयान में बताया गया कि घटना के मामले में दर्ज प्राथमिकी में जिन व्यवसायियों के नाम है.
उनमें से वे किसी व्यवसायी को नहीं जानते व पहचानते हैं. उक्त दोनों ने बताया की प्राथमिकी में जिन व्यवसायियों का नाम डाला गया है, वह थाना प्रभारी द्वारा बताये गये नाम है. इधर जांच के दौरान आयोग के सचिव ने प्राथमिकी में नाम दर्ज व्यवसायियों से भी मिल कर उनके बयान को कलमबद्ध किया गया था.