दहेज हत्या : पति को 15 व सास-ससुर को आठ साल की सजा

Updated at : 01 Feb 2019 12:18 AM (IST)
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दहेज हत्या : पति को 15 व सास-ससुर को आठ साल की सजा

गढ़वा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एमसी झा की अदालत में गुरुवार को दहेज हत्या के आरोपी को सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. सजा पाने वाले गढ़वा थाना क्षेत्र के टंडवा निवासी प्रमोद साव, जवाहिर साव व पचिया देवी का नाम शामिल है. विदित हो कि दिनांक चार फ़रवरी 2017 को पलामू ज़िले […]

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गढ़वा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एमसी झा की अदालत में गुरुवार को दहेज हत्या के आरोपी को सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. सजा पाने वाले गढ़वा थाना क्षेत्र के टंडवा निवासी प्रमोद साव, जवाहिर साव व पचिया देवी का नाम शामिल है. विदित हो कि दिनांक चार फ़रवरी 2017 को पलामू ज़िले के चैनपुर थाना के गांधीपुर निवासी नंद किशोर प्रसाद उर्फ मदन प्रसाद को भागलपुर से फ़ोन से सूचना मिली कि उनकी पुत्री की तबीयत काफ़ी ख़राब है.

सूचना मिलने पर वह अपने आस पड़ोस व परिजनों को सूचना देकर गढ़वा अपने पुत्री के घर आये, तो देखा कि उनकी पुत्री जलकर मृत पड़ी हुई है व घर के सभी लोग फ़रार हो गये हैं. उन्होंने गढ़वा थाना को लिखित आवेदन दिया, जिसमें कहा कि मृतका के पति प्रमोद साह ने दहेज के रूप में 50 हज़ार रुपया व टीवी का मांग किया करते थे.

इसी को लेकर उनकी लड़की को हमेशा प्रताड़ित किया जाता था. जबकि मृतका की शादी 29 अप्रैल 2016 को हिंदू रीति रिवाज़ के तहत हुआ. शादी के बाद पांच छह महीना तक ठीक-ठाक रहा है. उसके बाद दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा. इसी सूचना के आलोक में गढ़वा थाना कांड संख्या 34/17 में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान कर गढ़वा पुलिस ने तीन आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया.

इसके बाद न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए तीन आरोपियों के विरोध में आरोप गठन करते हुए साक्षियों का साक्ष्य क़लमबद्ध करते हुए उपलब्ध दस्तावेज़ के आधार पर भादवि की धारा 304(B)/120(B) में दोषी क़रार देते हुए पति प्रमोद साव को 15 वर्ष एवं सास ससुर दोनों को आठ-आठ वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए न्यायिक कारा मंडल भेजा गया.

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