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दहेज प्रताड़ना में दो साल का सश्रम कारावास

घाटशिला : घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकलेश चंद्र नारायण की अदालत में गुरुवार को प्रताड़ना मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने आरोपी अली हुसैन को धारा 498 (ए) के तहत दो साल का सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त […]

घाटशिला : घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकलेश चंद्र नारायण की अदालत में गुरुवार को प्रताड़ना मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने आरोपी अली हुसैन को धारा 498 (ए) के तहत दो साल का सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को तीन माह की

अतिरिक्त जेल होगी.
वहीं दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता कामेश्वर महतो थे. एपीपी संजय सिन्हा थे. इस संबंध में धर्मबहाल की रजिया खातून ने पति अली हुसैन, जामीला खातून, शेर मोहम्मद, जेठ अली हुसैन और अमना फारन के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज हुआ था. शादी के कुछ दिनों बाद रजिया से मोटर साइकिल और 50 हजार रुपये की दहेज की मांग की जाने लगी. दहेज में बाइक और 50 हजार रुपये नहीं देने पर उसे प्रताड़ित किया गया. उसके साथ मारपीट की गयी.

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