दहेज प्रताड़ना में दो साल का सश्रम कारावास

Updated at : 25 May 2018 5:10 AM (IST)
विज्ञापन
दहेज प्रताड़ना में दो साल का सश्रम कारावास

घाटशिला : घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकलेश चंद्र नारायण की अदालत में गुरुवार को प्रताड़ना मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने आरोपी अली हुसैन को धारा 498 (ए) के तहत दो साल का सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त […]

विज्ञापन

घाटशिला : घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकलेश चंद्र नारायण की अदालत में गुरुवार को प्रताड़ना मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने आरोपी अली हुसैन को धारा 498 (ए) के तहत दो साल का सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को तीन माह की

अतिरिक्त जेल होगी.
वहीं दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता कामेश्वर महतो थे. एपीपी संजय सिन्हा थे. इस संबंध में धर्मबहाल की रजिया खातून ने पति अली हुसैन, जामीला खातून, शेर मोहम्मद, जेठ अली हुसैन और अमना फारन के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज हुआ था. शादी के कुछ दिनों बाद रजिया से मोटर साइकिल और 50 हजार रुपये की दहेज की मांग की जाने लगी. दहेज में बाइक और 50 हजार रुपये नहीं देने पर उसे प्रताड़ित किया गया. उसके साथ मारपीट की गयी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola