20 हजार के लिए बहू को जलाया, सास को उम्रकैद

घाटशिला : बहरागोड़ा/बड़शोल में वर्ष 2014 में 20 हजार रुपये दहेज के लिए बहू लक्ष्मी बाला को जलाकर मारने के मामले में घाटशिला के जिला व अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने आरोपी सास हीरामनी जेना को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि नहीं भरने पर […]
घाटशिला : बहरागोड़ा/बड़शोल में वर्ष 2014 में 20 हजार रुपये दहेज के लिए बहू लक्ष्मी बाला को जलाकर मारने के मामले में घाटशिला के जिला व अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने आरोपी सास हीरामनी जेना को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि नहीं भरने पर नौ माह की अतिरिक्त जेल होगी.
मामले में एपीपी संजय कुमार सिन्हा और अनंत हेंब्रम थे. इस संबंध में थाना में चक्रधर बाला के बयान पर हीरामनी जेना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 17 फरवरी को लक्ष्मी बाला की शादी सनातन जेना से हुई. शादी के कुछ दिन बाद चक्रधर बाला बेटी ने ससुराल ने रोते हुए बताया कि सास हीरामनी जेना उससे दहेज में 20 हजार रुपये लाने को कहती है. खाना नहीं देती है और मारपीट व गाली गलौज करती है. हीरामनी जेना ने दामाद सनातन जेना को घर बनाने के लिए 20 हजार रुपये दिये थे.
उक्त रुपये उससे ससुराल से लाकर देने की बात करती थी. 21 मार्च 2014 को उसे जला कर मारने का प्रयास किया. उसे पानी नर्सिंग होम ले जाया गया. यहां से टीएमएच में भरती कराया गया. यहां उसने 27 मार्च को 3 से 4 बजे के बीच इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माना की सजा सुनायी.
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