कोर्ट ने किसी के पक्ष में नहीं सुनाया फैसला : एसडीओ

Updated at : 29 Aug 2017 2:29 AM (IST)
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कोर्ट ने किसी के पक्ष में नहीं सुनाया फैसला : एसडीओ

घाटशिला : घाटशिला अनुमंडल कार्यालय में सोमवार की शाम अनुमंडलाधिकारी अरविंद कुमार लाल की अध्यक्षता बैठक हुई. इसमें एसडीओ ने कहा कि 23 अगस्त को आकाशदीप होटल में तापस चटर्जी और गौरी शंकर दत्ता ने प्रेस कांफ्रेंस में जो बयान दिया, वह गलत है. कोर्ट ने किसी के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया है. प्रशासन […]

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घाटशिला : घाटशिला अनुमंडल कार्यालय में सोमवार की शाम अनुमंडलाधिकारी अरविंद कुमार लाल की अध्यक्षता बैठक हुई. इसमें एसडीओ ने कहा कि 23 अगस्त को आकाशदीप होटल में तापस चटर्जी और गौरी शंकर दत्ता ने प्रेस कांफ्रेंस में जो बयान दिया, वह गलत है. कोर्ट ने किसी के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया है.

प्रशासन दुर्गा पूजा मंडप पर कोर्ट के फैसला का अध्ययन कर रहा है, ताकि मंडप को लेकर किसी तरह का विवाद उत्पन्न नहीं हो. एसडीओ ने कहा कि जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-5 द्वारा 23 अगस्त को दिये गये फैसले की छाया प्रति उन्हें प्राप्त हुई है. वे इसका अध्ययन कर रहे हैं. ताकि अग्रेतर कार्रवाई हो सके. उन्होंने कार्यपालक दंडाधिकारी देवेंद्र कुमार दास, सीओ राजेंद्र प्रसाद सिंह और थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार सिंह से इस मामले में जल्द ही आवश्यक निर्णय लेने को कहा. ताकि दुर्गा मंडप में प्रशासन ताला जड़ सके. क्योंकि यहां किसी तरह का विवाद नहीं पैदा हो सके.

कोर्ट के फैसले पर भ्रामकता न फैलाएं : एसडीओ ने कहा कि जिन लोगों ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रेस कांफ्रेंस कर अखबारों में समाचार छपवाया है. ऐसे लोग कोर्ट से ऊपर नहीं हैं. ऐसे लोग कोर्ट के फैसले की अवेहलना कर रहे हैं. समाज में भ्रामकता फैलाने का काम कर रहे हैं. कोर्ट ने किसी के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया है. कोर्ट ने तत्कालीन एसडीओ के फैसले को निरस्त किया है. कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए प्रशासन जल्द ही निर्णय लेगा.

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