पोक्सो पीड़िता के मामले में पुलिस ने बाल विवाह कानून की अनदेखी की

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पोक्सो पीड़िता के मामले में पुलिस ने बाल विवाह कानून की अनदेखी की

सीडब्ल्यूसी सदस्य डॉ राजकुमार उपाध्याय ने बताया कि पीड़िता को यौन शोषण के साथ-साथ चाइल्ड मैरिज की श्रेणी में भी सीएनसीसीपी घोषित किया गया है.

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दुमका. तालझारी थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 04 के तहत मामला दर्ज किया है. इस केस के अनुसंधानकर्ता एसआई पी भगत ने 6 जून की रात पीड़िता को बरामद कर फार्म-42 के तहत दुमका के धधकिया स्थित बालिका गृह में रातभर संरक्षण में रखा. शुक्रवार को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया. समिति सदस्य डॉ राजकुमार उपाध्याय ने बताया कि पीड़िता को यौन शोषण के साथ-साथ चाइल्ड मैरिज की श्रेणी में भी सीएनसीसीपी घोषित किया गया है. पीड़िता ने समिति को बताया कि आठवीं कक्षा की छात्रा है. माता-पिता कानपुर में रहते हैं, जबकि वह ननिहाल में रह रही थी. पड़ोस में रहने वाले युवक ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए. बाद में शादी से इनकार कर दिया, तो थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई. समिति ने ग्राम ज्योति के मुकेश कुमार दुबे को पीड़िता का सपोर्ट पर्सन नियुक्त किया है और पीड़िता के माता-पिता, नाना-नानी और मामा को बुलवाया है. साथ ही, समिति ने जरमुंडी बीडीओ को पत्र जारी कर बाल विवाह में शामिल लड़का, दोनों पक्षों के रिश्तेदारों और ग्रामीणों की पहचान करते हुए बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 9 व 10 (तीन वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों) तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 (दो वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों) के तहत अलग से प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. समिति ने पीड़िता को बालिका गृह में अस्थायी रूप से आवासित रखने के साथ ही जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को त्वरित सामाजिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, साथ ही, सीसीआई अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि पीड़िता की काउंसलिंग दुमका के पुराना सदर अस्पताल स्थित मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में लुल्फिकार अली भुट्टो से करवायी जाए.

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