नाबालिग के अपहरण में सहयोग देने वाले दोनों युवक हिरासत में

Published at :12 Jun 2015 8:38 AM (IST)
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नाबालिग के अपहरण में सहयोग देने वाले दोनों युवक हिरासत में

रामगढ़ : रामगढ़ थाना पुलिस ने दुमका नगर थाना के सहयोग से एक 16 वर्षीय लड़की के अपहरण मामले में अपहरणकर्ता के एक दोस्त व भाई को हिरासत में लिया है. पुलिस ने आरोपित ललन कुमार के दोस्त सोनू कुमार तथा उसके भाई मुकेश कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. उल्लेखनीय है […]

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रामगढ़ : रामगढ़ थाना पुलिस ने दुमका नगर थाना के सहयोग से एक 16 वर्षीय लड़की के अपहरण मामले में अपहरणकर्ता के एक दोस्त व भाई को हिरासत में लिया है. पुलिस ने आरोपित ललन कुमार के दोस्त सोनू कुमार तथा उसके भाई मुकेश कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
उल्लेखनीय है कि गांव के ही युवक ललन कुमार ने नाबालिग लड़की का अपहरण पिछले दिनों कर लिया था. मामले में नाबालिग लड़की के पिता ने रामगढ़ पुलिस को आवेदन देकर मुहल्ले के ही युवक पर बेटी के अपहरण तथा 1.5 लाख रुपये की ज्यूलरी लेकर भागने की शिकायत की है. थाना प्रभारी श्री सिन्हा ने बताया कि दो दिनों में मामले का खुलासा हो जायेगा और फरार अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में होगा. फिलवक्त आरोपित ललन कुमार के विरुद्ध थाना कांड संख्या 74/15 में भादवि की धारा 366 ए के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
एक साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग : युवती के पिता ने बताया कि लड़की और ललन कुमार दोनों दुमका में पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे थे, और इसी सिलसिले में दोनों साथ-साथ रामगढ़ से दुमका आना जाना करते थे. इसी बीच दोनों में प्रेम हो गया और एक साल से दोनों के बीच चोरी छुपे प्रेम चल रहा था.
हावड़ा रेलवे स्टेशन में होने की मिली थी सूचना : रामगढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि 9 जून को दोनों की हावड़ा रेलवे स्टेशन में होने की सूचना मिली थी. इसके थोड़ी देर बाद इधर से हावड़ा रेलवे पुलिस से संपर्क किया गया, लेकिन तब तक वहां से रेलवे पुलिस उन्हें पूछताछ कर छोड़ चुकी थी.
सहयोग नहीं करने पर दोनों जायेंगे जेल : 10 जून को लड़की के परिजन ने पुलिस को बताया कि ललन का दोस्त सोनू कुमार और अभियुक्त का बड़ा भाई मुकेश कुमार भी इस कांड में सहयोग कर रहे हैं. इस पर पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गयी है. उन्होंने बताया कि अगर इन दोनों युवकों ने पुलिस को सहयोग नहीं किया, तो युवकों को धारा 120बी के तहत जेल भेजा जायेगा.
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