बिना कामर्शियल रजिस्ट्रेशन वाहन को भाड़े पर लगाया तो होगी कार्रवाई

संवाददाता, दुमकाडीसी राहुल कुमार सिन्हा के आदेश पर डीएसपी अनिल कुमार श्रीवास्तव,डीटीओ महेश संतालिया और नगर थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार सोमवार को ही प्राइवेट बस पड़ाव के पीछे विवेकानंद चौक से लेकर रेड क्रॉस भवन के बीच सरकारी बस पड़ाव के बगल में अवैध रूप से वाहनों को पार्क करनेवाले निजी वाहनो के चालकों और […]
संवाददाता, दुमकाडीसी राहुल कुमार सिन्हा के आदेश पर डीएसपी अनिल कुमार श्रीवास्तव,डीटीओ महेश संतालिया और नगर थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार सोमवार को ही प्राइवेट बस पड़ाव के पीछे विवेकानंद चौक से लेकर रेड क्रॉस भवन के बीच सरकारी बस पड़ाव के बगल में अवैध रूप से वाहनों को पार्क करनेवाले निजी वाहनो के चालकों और मालिकों को को हिदायत देते हुए वाहनों को अविलंब कमर्शियल रजिस्ट्रेशन करवाने का आदेश दिया. डीटीओ और डीएसपी ने चेतावनी देते हुये कहा है कि अगर कोई ही वाहन मालिक बिना व्यवसायी रजिस्ट्रेशन कर वाहन को भाड़े पर लगाता है तो उस पर कार्रवाई करने के साथ नियमानुसार जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा. डीएसपी श्री श्रीवास्तव ने बताया कि भाड़ा पर गाड़ी चलानेवाले यदि कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उन्हें तत्काल सरकारी बस डीपो में पार्किंग की सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है, जबकि शेष वाहनों पर कार्रवाई होना तय है. डीटीओ संतालिया ने कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने निजी वाहन को भाड़ा पर चलाते हैं तो कॉमर्शियल वाहन का लाइसेंस ले लें. यदि भाड़ा पर गाड़ी नहीं चलाते हैं तो एमवी एक्ट के तहत सड़क के किनारे वह अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि ऐसा पाये जाने पर वाहन में बैठने की क्षमता के मुताबिक जुर्माना का प्रावधान है. उन्होंने यह भी बताया कि गाड़ी को खड़ा कर यदि बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, आम जनता को परेशानी हो रही है तो 40 रूपये प्रति घंटे के आधार पर भी जुर्माना वसूलने का प्रावधान है.————————–फोटो-13-दुमका-पार्किंगपार्किंग को लेकर मुआयना करते डीएसपी, डीटीओ एवं अन्य.
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